Edited By Vijay, Updated: 16 Jan, 2025 07:39 PM
राज्य में जन्म-मृत्यु पंजीकरण को लेकर नए नियम अधिसूचित हो गए हैं और जारी किए जाने वाले प्रारूप के अनुरूप ही अब पंजीकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग की सचिव एम. सुधा देवी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है....
शिमला (संतोष): राज्य में जन्म-मृत्यु पंजीकरण को लेकर नए नियम अधिसूचित हो गए हैं और जारी किए जाने वाले प्रारूप के अनुरूप ही अब पंजीकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग की सचिव एम. सुधा देवी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत इन नियमों को हिमाचल प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2024 होगा और यह नियम अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन से तुरंत प्रवृत्त होंगे।
नियम-5 के किए गए संशोधन के तहत इन नियमों में निर्दिष्ट प्रारूपों में नाम जहां भी आता है, वहां अब प्रथम नाम, मध्य नाम व अंतिम नाम का प्रारूप दिया जाएगा और नाम में कोई संक्षेपाक्षर अंतर्विष्ट नहीं होंगे, वहीं तारीख जहां भी आती है, वहां दिन-मास-वर्ष का प्रारूप दिया जाएगा, जिसमें दो अंकों में दिन, दो अंकों में मास और चार अंकों में वर्ष लिखा जाएगा। पता के स्थान पर राज्य या संघ, राज्यक्षेत्र, जिला, उप-जिला, नगर या गांव, वार्ड संख्या, परिक्षेत्र, मकान संख्या, पिन कोड लिखना होगा।
नियम-7 में किए गए संशोधन के तहत मृत्यु के कारा के बारे में धारा-10 की उपधारा-3 के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र अंक, शब्दों, कोष्ठ और चिन्ह के पश्चात, जिसके अंतर्गत बीमारी का वृतांत यदि कोई हो शब्द लिखा जाएगा। नियम-8 के तहत किए गए संशोधन में पार्शव शीर्षक में रजिस्ट्रीकरण प्रविष्टियों के उदाहरण के स्थान पर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र दिया जाना लिखा जाएगा। नियम-9 के उपनियम-1 में दो रुपए शब्दों के स्थान पर 20 रुपए रखे जाएंगे।
नियम-12 में फार्म संख्या-1 शब्दों व अंक के पश्चात क चिन्ह, अंक और अक्षर स्थापित होगा। नियम-12 के उपनियम-1 के तहत उदाहरण के स्थान पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लिखा जाएगा। नियम-16 के उपनियम-2 में ऐसा कोई अपराध ऐसी राशि के संदाय पर जो धारा-23 की उपधारा-1,2 व 4 के अधीन अपराधों के लिए 250 रुपए और उपधारा-3 के अधीन अपराधों के लिए 50 रुपए तथा उपधारा-1क और 4क के अधीन आने वाले प्रत्येक जन्म और मृत्यु की बाबत अपराधों के लिए 150 रुपए से अधिक होगी, प्रशमन किया जा सकेगा।
नियम-16 क अपील-धारा-25क की उपधारा-1 के अधीन अपील प्रारूप संख्या 15 में प्रस्तुत की जाएगी। नियम-17 के तहत उपधारा-2 में रजिस्ट्रार द्वारा धारा-13 के अधीन प्राप्त विलंबित रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देने के लिए न्यायालय आदेश और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश के स्थान पर रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त धारा-13 की उपधारा-2 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा और धारा-13 की उपधारा-3 के अधीन विलंबित रजिस्ट्रीकरण के लिए जारी किए गए आदेशों, शब्द, कोष्ठक, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे। इसके अलावा प्रारूपों में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत उक्त नियमों में प्रारूप-1, 1क, 2, 3, 4, 4क, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 स्थान पर यह प्रारूप रखे जाएंगे और प्रारूप संख्या 14 व 15 अंत: स्थापित किए जाएंगे।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here