नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला: बैठक में नहीं पहुंचे 5 पार्षद, अब इस तारीख को होंगे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के चुनाव

Edited By Vijay, Updated: 06 Jul, 2024 01:20 PM

municipal council baijnath paprola

नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद को लेकर होने वाले चुनाव कारेम पूरा न हो पाने के चलते शनिवार को स्थगित हो गए। अब 3 दिन बाद 9 जुलाई को दोनों पदों पर चुनाव होंगे, जिसमें कोरम की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

पपरोला: नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद को लेकर होने वाले चुनाव कारेम पूरा न हो पाने के चलते शनिवार को स्थगित हो गए। अब 3 दिन बाद 9 जुलाई को दोनों पदों पर चुनाव होंगे, जिसमें कोरम की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। शनिवार को 11 में से 6 पार्षदों ने बैठक में भाग लिया, जबकि 5 पार्षदों ने बैठक से दूरी बनाई रखी। चुनाव करवाने वाले अधिकारी तहसीलदार रमन ठाकुर ने बताया कि शनिवार को नगर पंचायत में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कोरम पूरा नहीं हो पाया है। बैठक में 11 में से 9 पार्षदों का होना जरूरी था लेकिन 6 पार्षद ही भाग ले सके। अब 9 जुलाई को दोबारा दोनों पदों पर चुनाव आयोजित करवाएं जाएंगे, जिसमें पार्षदों की पूरी संख्या का अनिवार्य होना जरूरी नहीं होगा। वहीं बैठक में मौजूद पार्षद रितू ने बताया कि वे सब चुनावों को लेकर बुलाई बैठक में भाग लेने आए हैं। इसके अलावा अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार आंकी जा रही पार्षद आशा भाटिया ने बताया कि अगर सरकार व पार्षद चाहें तो वे अवश्य अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव लड़ेंगी। बैठक के दौरान जहां दोनों पदों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने वाला धड़ा एकजुट दिखा तो दूसरे धड़े के कई पार्षद नगर पंचायत परिसर से ही नदारद दिखे। 
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ये पार्षद रहे बैठक में मौजूद 
बैठक में पार्षद रितू राज, अनिता सूद, अमित कपूर, राजन चौधरी, राजेश क्लेडी व आशा भाटिया मौजूद रहे, जबकि पार्षद मुकेश शर्मा, विनय धीमान, कांता देवी, वेदना और चंपा ने बैठक से दूरी बनाई रखी। हालांकि पार्षद मुकेश नगर पंचायत परिसर में मौजूद रहे लेकिन उन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया।
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विधायक किशोरी लाल दें सकेंगे वोट 
चुनाव अधिकारी रमन ठाकुर ने बताया कि म्युनिसिपल एक्ट के तहत नगर पंचायत के चुनावों में विधायक किशोरी लाल वोटिंग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि एक्ट में प्रावधान है कि नगर पंचायत के चुनावों में विधानसभा सदस्य विधायक को वोट देने का हकदार है।
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