Shimla: वैंडिंग जोन आंबटित करने से पहले नगर निगम लेगा शपथ पत्र, गलत देने पर लाइसैंस होगा रद्द्

Edited By Vijay, Updated: 10 Sep, 2024 06:00 PM

municipal corporation will take affidavit from the vendors

राजधानी शिमला में नगर निगम तहबाजारियों को स्ट्रीट वैंडिंग जोन के तहत स्थान आबंटित करेगा, इससे पहले निगम तहबाजारियों से शपथ पत्र लेगा।

शिमला (वंदना): राजधानी शिमला में नगर निगम तहबाजारियों को स्ट्रीट वैंडिंग जोन के तहत स्थान आबंटित करेगा, इससे पहले निगम तहबाजारियों से शपथ पत्र लेगा। इसमें यह साफ तौर पर लिखा होगा कि तहबाजारी के पास शिमला या फिर देश के किसी भी अन्य शहर में कोई दुकान या वैंडिंग जोन नहीं है और न ही उसके किसी परिवार के सदस्य के पास कोई दुकान और वैंडिंग जोन है। इसको लेकर लिखित में एक शपथ पत्र निगम को देना होगा।

प्रशासन ने साफ कहा कि यदि किसी तहबाजारी ने गलत शपथ पत्र दिया और जांच पड़ताल के दौरान नियमों की उल्लंघना पाई गई तो नगर निगम तहबाजारी का लाइसैंस रद्द कर देगा। तहबाजारी को एक ही जगह पर स्थान मिलेगा। नगर निगम तहबाजारियों को जहां पर भी स्थान आबंटित करेगा वहां पर ब्लू लाइन लगाई जाएगी। इस लाइन के अंदर रहकर ही तहबाजारी दुकान लगा सकेंगे। लाइन से बाहर दुकान संजाने पर नगर निगम तहबाजारियों पर कार्रवाई अमल में लाएगा। एक्ट के तहत शिमला शहर में कोई भी तहबाजारी अवैध तरीके से सड़कों पर नहीं बैठ पाएंगे, साथ ही शहर के लोअर बाजार से लेकर उपनगरों के बाजारों में दुकानों के बाहर कोई भी तहबाजारी नहीं बैठ सकेंगे।

निगम ने जो सर्वे किया है उसके तहत शहर के प्रमुख बाजारों की सड़कों को नो वैंडिंग जोन घोषित किया गया है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि एक्ट के तहत एक परिवार से ही एक ही व्यक्ति को स्थान आबंटित किया जाएगा। इसके लिए भी निगम शपथ पत्र लेगा। गलत शपथ पत्र देने पर निगम तहबाजारी कर कार्रवाई अमल में लाएगा। नगर निगम ने 672 वैंडिंग जोन चिन्हित किए हैं, जबकि निगम के 1059 तहबाजारी पंजीकृत हैं।
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