मणिमहेश यात्रा के दौरान सड़क किनारे नहीं लगेगा लंगर, श्रद्धालुओं को देना होगा सुरक्षा पंजीकरण शुल्क

Edited By Vijay, Updated: 01 Jul, 2022 09:56 PM

manimahesh yatra

कोरोना संक्रमण से उभरने के 2 साल बाद शुरू हो रही उत्तर भारत की प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो सकती है। ऐसे में सभी संबंधित विभागों को तय सीमा के भीतर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित बनानी होगी। ये निर्देश डीसी दुनी...

चम्बा (काकू): कोरोना संक्रमण से उभरने के 2 साल बाद शुरू हो रही उत्तर भारत की प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो सकती है। ऐसे में सभी संबंधित विभागों को तय सीमा के भीतर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित बनानी होगी। ये निर्देश डीसी दुनी चंद राणा ने बचत भवन में आयोजित बैठक के दौरान दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्री मणिमहेश यात्रा 19 अगस्त से 2 सितम्बर तक आयोजित होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत हैली टैक्सी को 12 अगस्त से शुरू किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के पंजीकरण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जाएगी। यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को 20 रुपए सुरक्षा पंजीकरण शुल्क देना होगा। चम्बा से मणिमहेश डल झील तक उचित व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए 13 सैक्टरों में बांटे जाने का निर्णय लिया गया।
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13 सैक्टरों में तैनात होगा पर्याप्त पुलिस बल 
डीसी ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए इन सभी 13 सैक्टरों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आम श्रद्धालुओं को हड़सर-कुगती परिक्रमा मार्ग से जाने की मनाही रहेगी। बैठक में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगाए जाने लंगरों पर विस्तृत समीक्षा के दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि सड़क के किनारे किसी भी संस्था को लंगर लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ लंगर संस्था को संबंधित एसडीएम की अनुमति लेनी भी अनिवार्य होगी। डीसी राणा ने छड़ी यात्रा में की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित बनाने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में एसपी अभिषेक यादव, एडीएम भरमौर निशांत ठाकुर, एएसपी विनोद वर्मा, सहायक आयुक्त मनीष चौधरी, सीएमओ डाॅ. कपिल शर्मा, एसडीएम चम्बा अरुण कुमार, एसडीएम भरमौर असीम सूद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

प्रतिबंधित पॉली पदार्थों के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई
प्रतिबंधित पॉली पदार्थों के इस्तेमाल को रोकने और साफ-सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चर्चा के बाद डीसी ने उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी चम्बा को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से यात्रा के दौरान निर्धारित रूटों पर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित बनाने को भी कहा। उन्होंने विभाग को एम्बुलैंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात करने के निर्देश दिए।

हड़सर गांव से डल झील तक शराब की बिक्री पर रोक
हड़सर गांव से डल झील तक शराब की बिक्री को पूर्णतया प्रतिबंधित रखा जाएगा। एचआरटीसी के आरएम को यात्रा के दौरान बसों की उचित व्यवस्था करने को कहा गया। किसी भी विपरीत परिस्थिति के दौरान राहत एवं बचाव टीमों के गठन को लेकर डीसी राणा ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंधित खेल संस्थान के भरमौर स्थित केंद्र के प्रभारी को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों पर राहत एवं बचाव टीम तैनात की जाएगी जिसमें एसडीआरएफ की टीम भी शामिल रहेगी। आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन के टोल फ्री नम्बर 1077 या व्हाट्सएप नम्बर 98166-98166 पर सूचित किया जा सकेगा।

हूटर से मिलेगी खतरे की चेतावनी 
डीसी ने विद्युत परियोजनाओं के बांध क्षेत्र और महत्वपूर्ण स्थानों पर उचित ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम के साथ-साथ असुरक्षित स्थानों पर खतरे के चेतावनी चिन्ह स्थापित करने के भी निर्देश दिए, ताकि डैम से छोड़े जाने वाले पानी के बढ़ने से किसी भी प्रकार की हानि न हो। चम्बा-भरमौर एनएच की स्थिति पर विस्तृत चर्चा के दौरान डीसी ने खड़ामुख से आगे चिन्हित स्थानों पर यात्रा से पहले क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए।

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