Edited By Vijay, Updated: 12 Sep, 2025 07:22 PM

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को जान से मारने की नीयत से 11 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में आरोपी मोहिंदर सिंह उर्फ गोलू पुत्र मोहन सिंह निवासी गांव बरोटीवाला, तहसील पांवटा साहिब को दोषी करार दिया है।
नाहन (आशु): अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को जान से मारने की नीयत से 11 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में आरोपी मोहिंदर सिंह उर्फ गोलू पुत्र मोहन सिंह निवासी गांव बरोटीवाला, तहसील पांवटा साहिब को दोषी करार दिया है। अदालत में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत 5 साल के साधारण कारावास व 10,000 रुपए जुर्माने और धारा 325 के तहत 6 महीने के साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा व सहायक जिला न्यायवादी रुमिन्द्र बैंस ने की।
सहायक जिला न्यायवादी रुमिन्द्र बैंस ने बताया कि यह मामला 2016 का है। पुलिस ने गुरदीप सिंह निवासी गांव अकालगढ़ की शिकायत पर 16 अप्रैल, 2016 को पुलिस थाना पांवटा साहिब में इस मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया था कि जब गुरदीप सिंह अपने परिवार समेत अपने भांजे गुरजीत सिंह की शादी में गया हुआ था, तो रात करीब सवा 8 बजे शादी में शामिल सभी महिलाएं व अन्य लोग जाग्गो निकाल रहे थे। इसी बीच आरोपी मोहिंदर सिंह अपनी स्विफ्ट डिजायर कार (एचपी 17सी-8202) को लेकर आया, जिसने जानबूझकर पहले सड़क किनारे खड़े एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इसके बाद आरोपी ने अपनी गाड़ी को मोड़कर जानबूझकर कर मारने की नीयत से जाग्गो निकाल रही महिलाओं व अन्य लोगों पर चढ़ा दी। इस दौरान 11 लोगों को साधारण व गंभीर चोटें आई।
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले की जांच एएसआई गुरमेल सिंह ने अमल में लाई। तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि अदालत ने गवाहों के बयान और मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मोहिंदर सिंह पर दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई।