Himachal: कंगना रनौत को हाईकोर्ट से झटका, मानहानि केस में नहीं मिली राहत — बुजुर्ग किसान महिला से 'पंगा' पड़ा महंगा

Edited By Vijay, Updated: 01 Aug, 2025 02:50 PM

kangana ranaut gets setback from highcourt not get relief in defamation case

हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद और चर्चित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को एक पुराने विवाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कंगना ने.....

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद और चर्चित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को एक पुराने विवाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कंगना ने अपने खिलाफ बठिंडा कोर्ट में चल रहे मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी।

क्या है मामला?
यह मामला साल 2021 का है, जब देशभर में किसान आंदोलन अपने चरम पर था। इसी दौरान कंगना ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर साझा करते हुए उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वे पैसे लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। उस बुजुर्ग महिला का नाम है महिंदर कौर, जो पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडिया गांव की रहने वाली हैं और उस समय उनकी उम्र 87 साल थी। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था कि ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन ने "भारत की ताकतवर महिलाओं" में शामिल किया था,और अब ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि किसान आंदोलन में शामिल महिलाएं मामूली पैसे लेकर धरने पर बैठ रही हैं। यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देशभर में आलोचना का विषय बन गया।

बुजुर्ग किसान महिला ने जताई थी नाराज़गी
महिंदर कौर ने कंगना के इस बयान पर गहरा ऐतराज़ जताया। एक स्थानीय न्यूज़ चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि कंगना को खेती की असलियत का कोई अंदाज़ा नहीं है। वह पागल है, उसे क्या मालूम किसान की मेहनत क्या होती है? हमारे खेतों में कभी काम खत्म नहीं होता, हम क्यों 100 रुपए के लिए धरने पर जाएंगे? महिंदर कौर ने कहा कि उन्होंने जीवन भर मेहनत से खेती की है और कंगना द्वारा उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने कंगना को गुरबानी का पाठ करने की सलाह दी और कहा कि किसी पर बिना कारण इल्ज़ाम लगाना गलत है।

बठिंडा की अदालत में दर्ज हुआ था मानहानि का केस
कंगना के ट्वीट के बाद महिंदर कौर ने 4 जनवरी 2021 को बठिंडा की अदालत में मानहानि का केस दर्ज करवाया था। लगभग 13 महीने तक इस मामले में सुनवाई चली और अंततः अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद कंगना ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत की कार्यवाही रद्द करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि, विस्तृत आदेश अभी अदालत की ओर से सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब यह मामला पुनः बठिंडा कोर्ट में ही चलेगा। कंगना के पास अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प मौजूद है।

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला कांस्टेबल ने मारा था थप्पड़
यह वही विवाद है जिसने जून 2024 में फिर तूल पकड़ा, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ मार दिया था। महिला कांस्टेबल ने मीडिया को बताया था कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना की टिप्पणी ने उन्हें आहत किया था, क्योंकि उस आंदोलन में उनकी मां भी भाग ले रही थीं। कुलविंदर ने कहा कि मेरी मां किसान आंदोलन में थीं और कंगना ने ऐसा कहकर उनका अपमान किया था। इस घटना को लेकर न तो कोई एफआईआर दर्ज हुई और न ही कंगना ने पुलिस में शिकायत की।

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