Edited By Vijay, Updated: 18 Apr, 2024 08:07 PM
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने नाबालिगा के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।
मंडी (ब्यूरो): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने नाबालिगा के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 9 दिसम्बर, 2019 को पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ पुलिस चौकी गागल थाना बल्ह में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 9 दिसम्बर, 2019 को सायं करीब 5 बजे अपने लैंटर पर घूम रही थी, तभी दोषी जो रिश्ते में ताया लगता है, ने उसे नीचे बुलाया और दरवाजा खोलने को कहा। जब पीड़िता ने दरवाजा खोला तो वह उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के विरोध करने पर दोषी ने उसे पैसे देने की बात कही जिस पर पीड़िता अपनी बुआ के घर भाग गई और अपने माता-पिता को सारी बात बताई।
पुलिस चौकी गागल थाना बल्ह में दोषी के खिलाफ 9 दिसम्बर, 2019 को मामला दर्ज हुआ था। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले का चालान अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 452 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 5 हजार जुर्माने व जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है।
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