Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2025 11:34 PM

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरस में एक पोल्ट्री फार्म के बिजली काटने के निर्देश दिए हैं, साथ ही फार्म को वहां पर अपना उत्पादन रोकने...
शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरस में एक पोल्ट्री फार्म के बिजली काटने के निर्देश दिए हैं, साथ ही फार्म को वहां पर अपना उत्पादन रोकने तथा बिजली के अभाव में ऊर्जा के लिए डीजी सैट या अन्य किसी माध्यम से उपयोग करने पर भी रोक लगाई है। इन आदेशों को नहीं मानने पर 10 हजार से 15 लाख रुपए तक के जुर्माने की भी चेतावनी दी गई है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी धर्मशाला ने बोर्ड मुख्यालय को दी गई रिपोर्ट में बताया कि पोल्ट्री फार्म बोर्ड की अनुमति के बिना ही कार्य कर रहा है। इसे लेकर फार्म को वर्ष 2023 से मार्च 2025 तक 5 कारण बताओ नोटिस दिए गए। इसके बाद बोर्ड मुख्यालय ने मई, 2025 को नोटिस दिया था, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद बोर्ड ने नियमों के तहत उक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।