Kangra: हत्या के मामले में न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 19 Dec, 2025 09:16 PM

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हत्या के एक मामले में न्यायालय ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से एक आरोपी को 1 लाख तथा दूसरे को 50,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई गई है।

पालमपुर (भृगु) : हत्या के एक मामले में न्यायालय ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से एक आरोपी को 1 लाख तथा दूसरे को 50,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरू ठाकुर की अदालत ने यह सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी एडीशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर दिवाकर शर्मा ने की। एडीशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर दिवाकर शर्मा ने बताया कि मृतक सुनील उर्फ शिपलू की 16 फरवरी 2015 रात्रि को हत्या कर दी गई थी।

इस संबंध में मृतक सुनील के भाई देवाशीष ने पुलिस में राकेश मन्हास तथा राजेश पर उसके भाई से मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस पर पुलिस ने जांच के पश्चात दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। ऐसे में पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान पेश किया गया। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरू ठाकुर की अदालत ने आरोपी राजेश को आजीवन कारावास तथा 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई तथा जुर्माना न भरने पर 6 माह की सश्रम सजा भुगतनी होगी। वहीं दूसरे आरोपी राकेश को न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है तथा जुर्माना न भरने की सूरत में सश्रम 3 माह की सजा भुगतनी होगी।

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