यहां शराब बेचने व रखने पर लगा कड़ा प्रतिबंध

Edited By Updated: 09 Dec, 2016 12:39 PM

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हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं डी.सी. संदीप कदम ने सूचित किया है कि 11 दिसम्बर को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव के...

मंडी: हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं डी.सी. संदीप कदम ने सूचित किया है कि 11 दिसम्बर को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव के दृष्टिगत विकास खंड बल्ह की ग्राम पंचायत कोठी, बेरी तथा बैहना, विकास खंड गोहर की पंचायत स्यांज तथा सराज विकास खंड की पंचायत तुंगाधार में किसी भी होटल, खान-पान घर, पाठशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान पर मादक शराब के बेचने, देने या वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इसकी उल्लंघना करता है तो वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकती है या जुर्माना जो 2 हजार रुपए या दोनों से दंडनीय होगा। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि मतदान केंद्रों में रिटॄनग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पुलिस कर्मी के अलावा मतदान केंद्रों में अन्य कोई नहीं रह सकेगा। संबंधित मतदान क्षेत्र में कोई हथियार लेकर भी नहीं जा सकता है। 

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