Edited By Vijay, Updated: 22 Nov, 2022 10:10 PM
हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग को राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत नियम बनाने के आदेश दिए हैं। विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने अदालत को आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश वायु क्रीड़ा नियमों को राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत बनाया जाएगा, साथ ही एक...
शिमला (मनोहर): हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग को राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत नियम बनाने के आदेश दिए हैं। विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने अदालत को आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश वायु क्रीड़ा नियमों को राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत बनाया जाएगा, साथ ही एक महीने के भीतर पॉलिसी के अनुसार कमेटियों का गठन किया जाएगा। मामले की सुनवाई 16 दिसम्बर को निर्धारित की गई है। विभाग के निदेशक ने अदालत को बताया कि पैराग्लाइडिंग के लिए मोबाइल एप जारी की जाएगी। इससे पैराग्लाइडिंग पर नियंत्रण खोकर गुम हुए पर्यटकों को तलाशने में मदद मिलेगी और साथ ही पायलट के उपकरणों की निगरानी भी की जाएगी। नैशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल को पहली अप्रैल, 2023 से चालू किया जाएगा।
न्यायालय ने पिछले 5 वर्षों का रिकाॅर्ड मांगा
मामले से जुड़े पक्षों ने बीड़ बिलिंग में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी अदालत के समक्ष रखे गए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने विभाग को इन सुझावों पर गौर करने व अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं। अदालत को बताया गया कि 15 सितम्बर से अभी तक कुल 8500 उड़ानें भरी गई, जिनमें 800 विदेशियों ने भाग लिया है। प्रत्येक उड़ान पर पर्यटन विभाग 1000 और साडा की ओर से 75 रुपए का टैक्स लगाया जाता है। बदले में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। मामले पर सुनवाई 16 दिसम्बर को निर्धारित की गई है उस तारीख को विभाग को पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
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