Edited By Vijay, Updated: 16 May, 2025 11:19 AM
प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी होटलों, रैस्टोरैंट, होमस्टे व ढाबों में कूड़ा फैलाने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने से जुड़े नोटिस लगाना अनिवार्य कर दिया है।
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी होटलों, रैस्टोरैंट, होमस्टे व ढाबों में कूड़ा फैलाने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने से जुड़े नोटिस लगाना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को आदेश दिए कि वे रिसैप्शन क्षेत्र में नोटिस/पोस्ट प्रदर्शित करें, जिनमें यह सूचित किया गया हो कि अनुचित तरीके से कचरा निपटान और कूड़ा फैलाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
कोर्ट ने इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि रिसैप्शन/काऊंटर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कचरा प्रबंधन और वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। कोर्ट ने दुकानदार, संबंधित सफाई अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here