IPH मंत्री के DO नोट पर आधारित तबादला आदेश HC ने किया रद्द

Edited By Ekta, Updated: 10 Sep, 2019 10:21 AM

hc cancels transfer order based on do note of minister

देश हाईकोर्ट ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्रांग धर्मपुर जिला मंडी के प्रधानाचार्य केशव राम के डी.ओ. नोट पर आधारित तबादला आदेशों को रद्द कर दिया है। प्रार्थी के अनुसार आई.पी.एच. मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के 4 जुलाई को जारी डी.ओ. नोट को आधार...

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्रांग धर्मपुर जिला मंडी के प्रधानाचार्य केशव राम के डी.ओ. नोट पर आधारित तबादला आदेशों को रद्द कर दिया है। प्रार्थी के अनुसार आई.पी.एच. मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के 4 जुलाई को जारी डी.ओ. नोट को आधार बनाकर उसे मौजूदा स्थान से 400 किलोमीटर दूर सिरमौर जिला के शडियार में भेज दिया गया। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह पाया कि स्थानांतरण आदेश आई.पी.एच. मंत्री द्वारा जारी डी.ओ. नोट के आधार पर किया गया है, जबकि हाईकोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में पारित निर्णयों के दृष्टिगत डी.ओ. नोट के आधार पर जारी स्थानांतरण आदेश कानूनन मान्य नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार उसने सितम्बर, 1994 में शिक्षा विभाग में बतौर लैक्चरार सेवाएं शुरू कीं और अभी तक लगभग 11 विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं। 25 जुलाई को उसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्रांग धर्मपुर जिला मंडी से वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शडियार जिला सिरमौर के लिए स्थानांतरित किया गया था। प्रार्थी के अनुसार आई.पी.एच. मंत्री ने प्रधानाचार्य नेक राम को उसके स्थान पर एडजस्ट करने की मंशा से उसे 400 किलोमीटर दूर भेजा। न्यायालय ने मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि इस स्थानांतरण के लिए डी.ओ. नोट शिक्षा सचिव को भेजा गया था। न्यायालय ने यह पाया कि स्थानांतरण आदेश पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते किए गए हैं और हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय के मुताबिक इस तरह के स्थानांतरण आदेशों को कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। न्यायालय ने स्थानांतरण आदेशों को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया है।

 

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