Edited By Vijay, Updated: 04 Oct, 2023 07:40 PM

विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 120000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को 14 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं।
मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 120000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को 14 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी विनोद भारद्वाज जिला न्यायवादी मंडी तथा नवीना राही उपजिला न्यायवादी मंडी ने की। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 8 अगस्त, 2022 को पुलिस गश्त के दौरान नागचला से डडौर फोरलेन पर बुध राम पुत्र स्वर्गीय रामु राम निवासी गांव कुकड़ी, डाकखाना फोजल, तहसील पतलीकूहल जिला कुल्लू के कब्जे से 2.114 किलोग्राम चरस बरामद की थी। थाना प्रभारी बल्ह द्वारा मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को उक्त सजा सुनाई।
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