चरस आरोपी को 12 वर्ष कठोर कारावास व 1.20 लाख रुपए जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 04 Oct, 2023 07:40 PM

hashish accused sentenced to rigorous imprisonment and fine

विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 120000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को 14 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं।

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 120000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को 14 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी विनोद भारद्वाज जिला न्यायवादी मंडी तथा नवीना राही उपजिला न्यायवादी मंडी ने की। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 8 अगस्त, 2022 को पुलिस गश्त के दौरान नागचला से डडौर फोरलेन पर बुध राम पुत्र स्वर्गीय रामु राम निवासी गांव कुकड़ी, डाकखाना फोजल, तहसील पतलीकूहल जिला कुल्लू के कब्जे से 2.114 किलोग्राम चरस बरामद की थी। थाना प्रभारी बल्ह द्वारा मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को उक्त सजा सुनाई।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!