Edited By Vijay, Updated: 15 Jan, 2025 11:02 PM
अदालत के वारंट रद्द करने के संबंध में फर्जी आदेश बनाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि...
सोलन (अमित): अदालत के वारंट रद्द करने के संबंध में फर्जी आदेश बनाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि राजेश शर्मा रिकॉर्ड कीपर कंडाघाट अदालत से पुलिस को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया था कि 30 नवम्बर, 2024 को अदालत द्वारा 138 एनआईए एक्ट के तहत देव राज निवासी गांव शिल्ली जिला शिमला के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया था। 17 दिसम्बर, 2024 को उक्त वारंट वापस अदालत को प्राप्त हुआ। इसके साथ अदालत के वारंट रद्द करने के संदर्भ में नकली दस्तावेज साथ संलग्न किए गए थे, जबकि अदालत ने इस वारंट को रद्द करने के संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किए थे।
शिकायत में कहा गया था कि यह नकली ऑर्डर तैयार किए गए हैं। इस पर पुलिस ने पुलिस थाना कंडाघाट में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की जांच के दौरान पाया गया कि दोनों गैर-जमानती वारंटों की तारीख पेशी दिनांक 1 जनवरी, 2025 को अदालत द्वारा निर्धारित की गई थी। उक्त दोनों वारंटों को तामील जिला शिमला के तहत पुलिस चौकी जतोग द्वारा 28 दिसम्बर, 2024 को की गई थी तथा आरोपी देवराज ने इन वारंटों को अदालत जेएमएफसी कंडाघाट द्वारा रद्द करने संबंधी आदेश व्हाट्सएप के माध्यम से जतोग पुलिस को भेजे।
इसके उपरान्त जतोग पुलिस ने दोनों वारंटों को उपरोक्त आदेशों सहित अदालत कंडाघाट में प्रेषित किए। न्यायालय द्वारा मुकर्र की गई तिथि को जब भेजे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया गया कि देवराज द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली हैं। इस पर आरोपी देवराज निवासी शिमला को थाना कंडाघाट की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त आरोपी ने न्यायालय द्वारा जारी किए गए दोनों गिरफ्तारी वारंट में गिरफ्तारी से बचने के लिए जाली बेल आदेश व गैर-जमानती वारंट को खारिज करने के आदेश बनवाकर अदालत को भेजे थे। एसपी ने बताया कि आरोपी देवराज को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकाॅर्ड की पड़ताल भी कर रही है।
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