अनधिकृत ढंग से पटाखे रखने वालों की अब खैर नहीं, होगी कार्रवाई

Edited By Simpy Khanna, Updated: 08 Oct, 2019 01:44 PM

firecrackers in an unauthorized manner

पुलिस ने अनधिकृत ढंग से पटाखों का स्टॉक रखने पर कार्रवाई की है। पुलिस ने इस प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस के अनुसार मारंडा में एक व्यवसायी द्वारा बिना स्वीकृति के पटाखों को स्टॉक कर रखा था।

पालमपुर (भृगु) : पुलिस ने अनधिकृत ढंग से पटाखों का स्टॉक रखने पर कार्रवाई की है। पुलिस ने इस प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस के अनुसार मारंडा में एक व्यवसायी द्वारा बिना स्वीकृति के पटाखों को स्टॉक कर रखा था। विदित रहे कि एस.डी.एम. पालमपुर ने पहले ही प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी त्यौहारी सीजन के दृष्टिगत विस्फोटक नियम 2008 की सैक्शन 128 के अंतर्गत बिना अनुमति पटाखों और विस्फोटक पदार्थों के भंडारण पर रोक लगा रखी है।
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जारी आदेशों के अनुसार कोई भी दुकारदार, व्यक्ति और एजैंसी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना पटाखों इत्यादि का अपनी दुकान अथवा परिसर में भंडारण नहीं कर सकेंगे। अनुमति के बिना पटाखे और विस्फोटक पदार्थ अपनी दुकान अथवा परिसर में भंडारण करने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसी के दृष्टिगत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पटाखों इत्यादि के भंडारण के लिए 14 से 25 अक्तूबर तक एस.डी.एम. कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। उपमंडल पुलिस अधिकारी डा. अमित शर्मा ने बताया कि मारंडा में बिना अनुमति पटाखों का स्टॉक रखने पर भा.दं.सं. की धारा 188 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
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पटाखे विक्रेता निर्धारित स्थानों पर ही पटाखे बेच सकेंगे

मुख्य बाजार पालमपुर एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए शहीद कै. विक्रम बतरा मैदान, मारंडा बाजार एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए ट्रक यूनियन के नजदीक खुले स्थान पर, भवारना बाजार एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना के मैदान में स्कूल बंद होने के बाद, पंचरुखी बाजार एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए बी.डी.ओ. कार्यालय के नजदीक मैदान, पाहड़ा बाजार एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए बास्केटबाल मैदान, परौर बाजार और साथ लगते क्षेत्र के लिए परौर के नजदीक मैदान, डाढ़ बाजार एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए डाढ़ मैदान, नगरी बाजार और साथ लगते क्षेत्र के लिए टैक्सी स्टैंड नगरी तथा सुलह एवं साथ लगते बाजार के लिए सुलह स्टेडियम नजदीक रा.व.मा.पा. सुलह निर्धारित किए गए हैं।
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