Edited By Vijay, Updated: 12 Feb, 2026 03:19 PM

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में टैक्स चोरी करने वाले वाहन मालिकाें पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में टैक्स चोरी करने वाले वाहन मालिकाें पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (आरटीओ) राजेश कुमार कौशल ने स्टेज कैरिज परमिट धारकों और विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों के मालिकों को सख्त हिदायत दी है कि वे बकाया स्पैशल रोड टैक्स 7 दिनों के भीतर जमा करवा दें। आरटीओ ने स्पष्ट किया कि जिन वाहन मालिकाें ने अभी तक टैक्स का भुगतान नहीं किया है, वे परिवहन विभाग के ऑनलाइन रोड टैक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना बकाया जल्द से जल्द भरें।
मनमानी पर विभाग सख्त
विभाग ने बस ऑप्रेटरों के उस रवैये को गंभीरता से लिया है, जिसमें मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट और मोटर व्हीकल रूल्स की लगातार अनदेखी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि टैक्स न देना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि विभाग के प्रति मनमाना व्यवहार भी है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
...ताे जब्त हाेगी गाड़ी, परमिट हाेगा कैंसिल
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं किया गया, तो विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। इसके तहत संबंधित गाड़ी को इंपाऊंड (जब्त) किया जा सकता है और उसके रूट परमिट को सस्पैंड या रद्द किया जा सकता है। इस आदेश के बाद से जिले के बस ऑप्रेटरों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।