हिमाचल के लाखों कर्मचारियों व पैंशनरों को तोहफा, सितम्बर के वेतन-पैंशन के साथ मिलेगा नकद एरियर

Edited By Vijay, Updated: 17 Sep, 2022 05:38 PM

employees will get arrears along with september salary

राज्य सरकार ने कर्मचारी व पैंशनरों को पहली जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त प्रदान करने की घोषणा की है। इसके तहत ग्रुप-ए, बी और सी (प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी) के कर्मचारियों को 50 हजार रुपए व ग्रुप-डी (चतुर्थ श्रेणी)...

शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार ने कर्मचारी व पैंशनरों को पहली जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त प्रदान करने की घोषणा की है। इसके तहत ग्रुप-ए, बी और सी (प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी) के कर्मचारियों को 50 हजार रुपए व ग्रुप-डी (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों को 60 हजार रुपए तक एरियर मिलेगा। कर्मचारियों और पैंशनरों इसका नकद भुगतान सितम्बर के वेतन व पैंशन के साथ अक्तूबर माह में किया जाएगा। कर्मचारियों के अलावा पैंशनरों को भी एरियर को 20 फीसदी एरियर का भुगतान होगा, जो 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होगा। वित्त विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, सभी डीसी व एसपी सहित संबद्ध कर्मचारियों को पत्र जारी किया गया है। 

कितने कर्मचारी-पैंशनरों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार कर्मचारी-पैंशनरों को एरियर के रुप में 1000 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान कर रही है। मौजूदा समस में प्रदेश में करीब 2.25 लाख कर्मचारी तथा 1.90 लाख पैंशनर लाभान्वित होंगे, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी व पैंशनर शामिल हैं। जिन कर्मचारियों को एरियर का भुगतान होना है, उनकी संख्या करीब 1.55 लाख है। इसके अलावा निगम-बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 45000 के करीब है।

15 फीसदी वेतनवृद्धि वाले लाभ से रहेंगे वंचित
संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान उन कर्मचारियों को नहीं होगा, जिन्होंने जिन्होंने 15 फीसदी वेतनवृद्धि का विकल्प दिया है। प्रदेश में 15 फीसदी वेतनवृद्धि का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 40 हजार है। यह लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने संशोधित वेतनमान का लाभ लेने के लिए 2.25 और 2.59 का विकल्प दिया है। 

आईआर व एरियर का होगा समायोजन
अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को पहले जारी की गई अंतरिम राहत (आईआर) की राशि को एरियर के साथ समायोजित किया जाएगा। इसी तरह राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में एरियर का भुगतान आयकर कटौती के अधीन होगा।

स्वायत संस्थान, निगम-बोर्ड अपने स्तर पर देंगे एरियर
अधिसूचना के अनुसार 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न सरकारी विभागों या सरकारी उपक्रमों, बोर्डों व निगमों जहां पर कर्मचारियों ने कार्य किया है और वर्तमान में वहां सेवारत है। ऐसे कर्मचारियों का एरियर संबंधित विभाग या पीएसयू/बोर्ड/निगम अपने स्तर पर वितरित करेंगे। 

विश्वविद्यालय-कॉलेज शिक्षकों को भी होगा लाभ
ये आदेश यूजीसी वेतनमान लेने वालों पर भी लागू होंगे। इससे स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय व कॉलेज स्तर पर सेवाएं देने वाले शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। 

पैंशनरों को ग्रैच्युटी का भी होगा भुगतान
वित्त विभाग की तरफ से जारी एक अन्य अधिसूचना के अनुसार पैंशनरों व पारिवारिक पैंशनरों को 20 फीसदी तक ग्रैच्युटी का भुगतान होगा। यह राशि भी 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी। यानि एरियर व ग्रैच्युटी की अधिकतम राशि 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।  

किस वर्ग को कितना एरियर मिलेगा

 वर्ग  एरियर
 ग्रुप-ए (प्रथम श्रेणी)  50000 रुपए
 ग्रुप-बी (द्वितीय श्रेणी)  50000 रुपए
 ग्रुप-सी (तृतीय श्रेणी)  50000 रुपए
 ग्रुप-डी (चतुर्थ श्रेणी)  60000 रुपए
 पैंशनर  50 000 रुपए

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