Edited By Vijay, Updated: 31 Mar, 2023 11:54 PM

राज्य के करीब 17 लाख उपभोक्ताओं को शनिवार से बिजली का झटका लगने वाला है। शुक्रवार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरें निर्धारित कर दी हैं।
22 पैसे प्रति यूनिट बढ़े दाम, पहली अप्रैल से होंगे लागू
शिमला (संतोष कुमार): राज्य के करीब 17 लाख उपभोक्ताओं को शनिवार से बिजली का झटका लगने वाला है। शुक्रवार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरें निर्धारित कर दी हैं। बिजली दरों में 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से इजाफा किया गया है। 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। व्यावसायिक और इंडस्ट्रीयल उपभोक्ताओं को काॅन्ट्रैक्ट डिमांड के हिसाब से 22 से 26 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। विद्युत विनियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि वाटर सैस का बोझ प्रदेश के उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। जानकारी के अनुसार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने आगामी वित्त वर्ष के लिए टैरिफ घोषित कर दिया है। हिमाचल में पहले ही 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। 125 यूनिट से ऊपर ही नया टैरिफ शुरू होगा।
हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) 6595 करोड़ रुपए आंकी है, ऐसे में एचपीएसईबीएल के लिए आपूर्ति की औसत लागत ट्रुइंग अप के बाद आयोग द्वारा 5.82 रुपए प्रति यूनिट आंकी गई है, ऐसे में वर्तमान में प्रचलित ऊर्जा शुल्क 22 पैसे की मामूली दर की बढ़ोतरी की है। विद्युत वाहन चार्जिंग को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 12 पैसे प्रति यूनिट ही बढ़ाया गया है। लिहाजा बिजली दरों में वृद्धि प्रतिशत के हिसाब से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4 प्रतिशत से कम है।
औद्योगिक उपभोक्ताओं की लंबे समय से लंबित मांग को ध्यान में रखते हुए 2 भाग टैरिफ के माध्यम से 90 से कम करके 85 प्रतिशत कर दिया है और ऊर्जा शुल्क में 4 की वृद्धि की गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कार्यान्वयन के मद्देनजर विभिन्न श्रेणियों के लिए आयोग ने ऊर्जा शुल्क पर 3 प्रतिशत की छूट को मंजूरी दी है ताकि उपभोक्ता प्रीपेड मीटरिंग सुविधा का लाभ उठा सकें। नए उद्योगों और विस्तार करने वाले उद्योगों को ऊर्जा शुल्क में छूट दी जाएगी और ऐसे औद्योगिक उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।
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