युवक की करंट से मौत मामले में विद्युत विभाग के JE को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 23 Apr, 2022 10:54 PM

electricity department s je punished in case of youth s death due to current

मुख्य दंडाधिकारी किन्नौर धीरू राम ठाकुर की अदालत में विद्युत विभाग के जेई को करंट लगने से एक युवक की मौत होने के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल 3 महीने की सजा सुनाई है। मुकद्दमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि वर्ष...

रिकांगपिओ (रिपन): मुख्य दंडाधिकारी किन्नौर धीरू राम ठाकुर की अदालत में विद्युत विभाग के जेई को करंट लगने से एक युवक की मौत होने के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल 3 महीने की सजा सुनाई है। मुकद्दमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि वर्ष 2012 में आरोपी संजय कुमार पुत्र नेकराम गांव मंडयाल डाकघर बसंतपुर जिला शिमला की ड्यूटी बतौर जेई विद्युत विभाग पूह के सब स्टेशन से स्पिलो में थी तथा उनकी ड्यूटी के दौरान 6 जुलाई, 2012 में कृष्ण बहादुर के लड़के विरेंद्र की जंगी में बादाम के बगीचे में बिजली की तारों से करंट लगने से मौत हो गई थी। 

कृष्ण बहादुर की शिकायत पर जेई संजय कुमार के खिलाफ थाना पूह में अंडर सैक्शन 336, 304 आईपीसी के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मुकद्दमे में 21 अप्रैल को मुख्य दंडाधिकारी किन्नौर की अदालत में जेर धारा 336, 304 के तहत जेई संजय कुमार को दोषी मानते हुए भारतीय दंड सङ्क्षहता धारा 336 में 3 माह की सजा व जेर धारा 304ए आईपीसी में 2 साल की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है तथा जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास काटने की सजा सुनाई है। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय अदालत ने जुर्माने की राशि मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं।

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