Kullu: काेर्ट ने नशा तस्कर को सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा, ₹1 लाख का लगाया जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 07 Jan, 2026 04:36 PM

drug smuggler sentenced to 10 years of rigorous imprisonment

कुल्लू जिला की विशेष अदालत ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक चरस तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कुल्लू (शम्भू): कुल्लू जिला की विशेष अदालत ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक चरस तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए दीप कुमार को न केवल जेल की सजा सुनाई है, बल्कि उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जिला न्यायवादी (डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी) कुलभूषण गौतम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 19 फरवरी, 2022 की है। बंजार थाना की पुलिस टीम लारजी–बंजार मार्ग पर गश्त पर थी। इसी दौरान फागुपुल के पास पुलिस ने एक फोर्ड फिगो कार (CH-01-AE-5100) को चैकिंग के लिए रोका।

तलाशी लेने पर कार की सह-चालक सीट पर रखे एक कैरी बैग से 1 किलो 23 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी दीप कुमार निवासी गांव मंडियाली व जिला बिलासपुर के खिलाफ थाना बंजार में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में पुख्ता सबूतों के साथ चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने आरोपी का दोष साबित करने के लिए अदालत में 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने दीप कुमार को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी पाया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!