Edited By Kuldeep, Updated: 06 Oct, 2024 06:37 PM
हिमाचल प्रदेश के अंदर पैंशन भोगियों के जीवित स्थिति प्रमाण पत्रों (लाइफ सर्टिफिकेट) को सत्यापित करने हेतु अब पुनः ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को अधिकृत कर दिया गया है।
डाडासीबा (सुनील): हिमाचल प्रदेश के अंदर पैंशन भोगियों के जीवित स्थिति प्रमाण पत्रों (लाइफ सर्टिफिकेट) को सत्यापित करने हेतु अब पुनः ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को अधिकृत कर दिया गया है। बता दें कि 26 सितम्बर 2022 को कोष, लेखा एवं लाटरीज हिमाचल प्रदेश के निदेशक रोहित जम्बाल ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की थी, जिसमें पैंशन भोगियों के जीवित स्थिति प्रमाण पत्रों को जारी करने की शक्तियां पंचायत सचिवों को प्रदान की गई थीं।
इस अधिसूचना का हवाला देते हुए अब हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने प्रदेश के समस्त अतिरिक्त उपायुक्तों व एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अधिकारियों को प्रेषित पत्र में कहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के पैंशन भोगियों के जीवित स्थिति प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने हेतु पंचायत सचिवों को अधिकृत किया गया है। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के समस्त प्रधानों, समस्त पंचायत सचिवों के अलावा जिला परिषद के अधीन कार्यरत समस्त पंचायत सचिवों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव संघ के राज्य अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने जारी दिशा-निर्देशों की पुष्टि की है।