Mandi: शख्स के सीने में चाकू घोंपने वाले को कोर्ट से बड़ा झटका, आरोपी बोला-'मुंह बोली बहन को परेशान करने पर उठाया कदम'

Edited By Vijay, Updated: 18 Mar, 2026 01:35 PM

crime in mandi

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक जानलेवा हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अपराध की गंभीरता और सुनियोजित साजिश को देखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मंडी (रजनीश): हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक जानलेवा हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अपराध की गंभीरता और सुनियोजित साजिश को देखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। भारतीय न्याय संहिताके तहत दर्ज इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमला अचानक नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ किया गया था।

यह खौफनाक घटना 4 फरवरी की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पीड़ित प्रेम सागर अपने कुछ दोस्तों के साथ रानीबाई स्थित एक गैराज में आरोपी राज कुमार से मिलने गया था। वहां दोनों के बीच किसी पुरानी रंजिश को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि राज कुमार ने अपनी जेब से अचानक चाकू निकाला और प्रेम सागर के सीने के बाईं ओर जोरदार वार कर दिया।

पुलिस जांच के दौरान गैराज में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसने पूरी घटना की सच्चाई सामने ला दी। फुटेज में साफ देखा गया कि आरोपी राज कुमार ने पहले से ही अपनी जेब में चाकू छिपा रखा था। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने बिना समय गंवाए प्रेम सागर पर जानलेवा हमला कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने सीसीटीवी सबूतों के आधार पर कहा कि आरोपी का पहले से जेब में चाकू रखना यह साबित करता है कि यह हमला गुस्से में अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि यह एक सोच-समझकर रची गई साजिश थी।

पुलिस पूछताछ में आरोपी राज कुमार ने इस जानलेवा हमले के पीछे की वजह का खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि पीड़ित प्रेम सागर उसकी मुंहबोली बहन को लंबे समय से परेशान कर रहा था और उसे फोन पर धमकियां भी दे रहा था। बहन को इस मानसिक प्रताड़ना से बचाने और प्रेम सागर को सबक सिखाने की नीयत से ही उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सीसीटीवी फुटेज समेत पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों को देखने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपराध को बेहद गंभीर माना। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने पूरी योजना के साथ इस जानलेवा घटना को अंजाम दिया है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने आरोपी राज कुमार की जमानत याचिका को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया है।

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