कोर्ट ने दोषी HRTC चालक को सुनाई 3 साल की कठोर सजा, जानिए क्या था अपराध

Edited By Vijay, Updated: 04 Dec, 2020 10:08 PM

court sentenced guilty hrtc driver

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा राजेश तोमर की अदालत ने शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाते हुए बच्चे को कुचलने के आरोप में एचआरटीसी चालक भीम सिंह पुत्र दुनी चंद निवासी गांव बरोग लाहर तहसील खुंडियां जिला कांगड़ा को दोषी करार देते हुए 3 साल कठोर कारावास की...

चम्बा (काकू): जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा राजेश तोमर की अदालत ने शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाते हुए बच्चे को कुचलने के आरोप में एचआरटीसी चालक भीम सिंह पुत्र दुनी चंद निवासी गांव बरोग लाहर तहसील खुंडियां जिला कांगड़ा को दोषी करार देते हुए 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, वहीं दोषी चालक को 304ए के तहत 6 माह के कारावास और एक हजार, आईपीसी की धारा 304ए, 279 व 201 के तहत भी 6-6 महीने की कैद व 500-500 रुपए जुर्माना करने का फैसला सुनाया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की।

मामले के अनुसार 23 मई, 2016 को नगर पंचायत चुवाड़ी के अध्यक्ष विकास कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि हनुमान चौक पर अर्शित पुत्र राकेश कुमार हनुमान मंदिर में माथा टेक रहा था। इसी दौरान बनेट से चुवाड़ी की ओर से आ रही परिवहन निगम की बस के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए अर्शित को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान चालक भीम सिंह के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। भीम सिंह का मैडीकल करवाया गया और मैडीकल में शराब के सेवन की पुष्टि हुई थी। इस मामले में बस कंडक्टर को भी नामजद किया गया था।

पुलिस ने विकास वर्मा की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ चुवाड़ी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच पड़ताल पूरी करने के बाद पुलिस ने चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चालक भीम सिंह को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 279, 304ए व 304ए और 201 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में नामजद दूसरे आरोपी सन्नी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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