Mandi: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया पति, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 02 Aug, 2024 06:51 PM

court punished woman and her lover

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में महिला और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

मंडी (रजनीश): जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में महिला और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने मृतक व्यक्ति हरी सिंह की पत्नी अंजू और उसके प्रेमी गुरप्रीत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 3-3 साल की सजा और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला 5 जनवरी, 2015 का है जब जय राम ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई कि उसका भाई हरी सिंह आत्महत्या कर ली है। घटना के समय हरी सिंह की लाश गैलरी की छत पर रस्सी से लटकी हुई मिली थी। उसके जेब से एक कागज मिला, जिसमें हरी सिंह ने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी अंजू और उसके प्रेमी गुरप्रीत को जिम्मेदार ठहराया था।

मामले की जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में अभियोग दर्ज किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 33 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनके आधार पर दोषियों को उक्त सजा सुनाई गई। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने की।
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