नाबालिग लड़की से दुराचार के दोषी को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

Edited By Vijay, Updated: 09 Apr, 2021 06:17 PM

court gave punishment to rape accused

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक नाबालिग लड़की से दुराचार के दोषी चूंका राम निवासी गांव दाड़ी बाड़ी तहसील झंडूता को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी बिलासपुर विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस...

बिलासपुर (ब्यूरो): जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक नाबालिग लड़की से दुराचार के दोषी चूंका राम निवासी गांव दाड़ी बाड़ी तहसील झंडूता को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी बिलासपुर विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस अभियोग में पीड़िता ने थाना झंडूता में शिकायत पत्र पेश किया था कि उसके साथ दोषी ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और उसे जान से मारने की धमकियां देता रहा।

इसी डर के कारण पीड़िता ने प्रारंभ में कोई शिकायत नहीं की थी तथा जब दोषी ने उसके साथ गलत काम किया था तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, जिस पर थाना झंडूता थाना में धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 व पोक्सो एक्ट में मुकद्दमा दर्ज किया गया था। मुकद्दमे की तफ्तीश एएसआई संजय कुमार व निरीक्षक संजीव कुमार ने की। उन्होंने बताया कि मौजूदा केस में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह पेश किए, जिनके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाया।

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