Edited By Vijay, Updated: 30 Jun, 2022 11:49 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो अदालत डाॅ. परमिंदर सिंह अरोड़ा ने एक युवक को 13 वर्ष के कारावास व 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी सूरज को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया है और उसे यह सजा सुनाई गई है।
सोलन (ब्यूरो): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो अदालत डाॅ. परमिंदर सिंह अरोड़ा ने एक युवक को 13 वर्ष के कारावास व 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी सूरज को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया है और उसे यह सजा सुनाई गई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला अप्रैल 2019 में सामने आया था। जहां पर सूरज ने 5 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। घटना को तब अंजाम दिया गया, जब वह अन्य बच्चों के साथ कमरे के बाहर खेल रही थी। सूरज इस बच्ची को जानता था क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र से संबंध रखते थे। घटना की शिकायत बच्ची की मां ने महिला पुलिस थाना सोलन में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगामी कार्रवाई शुरू की। अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता को 9 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर देने के आदेश भी जारी किए हैं, जिसमें 80 प्रतिशत हर्जाने की राशि एफडी के तौर पर पीड़िता के नाम पर दी जाएगी, जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि उसके पुनर्वास पर खर्च होगी।
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