Edited By Vijay, Updated: 27 Apr, 2022 11:51 PM
सरकाघाट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका सोमवाल ने चैक बाऊंस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को एक साल की कैद व 6 लाख रुपए हर्जाना अदा करने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि.....
सरकाघाट (ब्यूरो): सरकाघाट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका सोमवाल ने चैक बाऊंस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को एक साल की कैद व 6 लाख रुपए हर्जाना अदा करने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि घनाला निवासी सुनील कुमार ने हिमाचल ग्रामीण बैंक संधोल से 20 सितम्बर, 2011 को ट्रैक्टर के लिए साढ़े 4 लाख का लोन लिया था। उसने बैंक लोन वापस करने के लिए बैंक प्रबंधक को 5 लाख रुपए का चैक दिया, जो 24 अगस्त, 2017 को बाऊंस हो गया, जिस पर मामला अदालत में दायर किया गया था।
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