Edited By Vijay, Updated: 25 Nov, 2021 05:55 PM
उपमंडलीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में दोषी को 6 माह का साधारण कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
गोहर (ख्यालीराम): उपमंडलीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में दोषी को 6 माह का साधारण कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं। शिकायतकर्ता नेत्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी मंडप से बुधि सिंह पुत्र नोखु राम निवासी लवाह डाकघर गोहर ने अपने घरेलू कामकाज की जरूरतों के लिए एक लाख 70 हजार रुपए उधार लिए थे। जब नेत्र सिंह ने बुधि सिंह से पैसे वापस मांगे तो उसने 80 और 90 हजार रुपए के 2 चैक थमा दिए जोकि खाते में राशि न होने पर बाऊंस हो गए।
इसके बाद जब शिकायतकर्ता ने आरोपी से पैसे मांगे तो वह बहाने बनाने लग गया, जिस पर शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से नोटिस भेजा। इसके बाद जब नोटिस का जवाब नहीं आया तो शिकायतकर्ता के मुकद्दमे को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी बुद्धि सिंह को 6 माह का साधारण कारावास और 2 लाख रुपए मुआवजा भरने के आदेश जारी कर दिए। अधिवक्ता देवांशु ठाकुर ने मामले के फैसले की पुष्टि की है।
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