Shimla: चिट्टा और MDMA नशा तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास, भरना पड़ेगा ₹1 लाख का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 19 Dec, 2025 01:10 PM

court decision

देवभूमि में नशे का जहर घोलने वालों के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मादक पदार्थों की तस्करी के एक गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने कड़ा संदेश देते हुए दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

शिमला: देवभूमि में नशे का जहर घोलने वालों के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मादक पदार्थों की तस्करी के एक गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने कड़ा संदेश देते हुए दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला नशा तस्करों के लिए एक बड़ी चेतावनी है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र कुमार की अदालत ने चिट्टा और एमडीएमए (मेथिलीन डाई ऑक्सी मेथाम्फेटामाइन) ड्रग की तस्करी के दोषी रोशन कुमार झा को यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना 16 अक्तूबर 2022 की है, जब स्पैशल सैल की टीम एएसआई अंबीलाल के नेतृत्व में शोघी क्षेत्र में मुस्तैदी से गश्त कर रही थी। इसी दौरान सोलन की ओर से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस (HR-58B-2566) को सुबह करीब 11:45 बजे नियमित चैकिंग के लिए रोका गया। बस में उस वक्त 35 से 36 सवारियां मौजूद थीं। पुलिस टीम ने जब यात्रियों के सामान की जांच शुरू की तो सीट नंबर-9 पर बैठे रोशन कुमार झा की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। वह अपनी गोद में एक पिठ्ठू बैग रखकर बैठा था।

जब पुलिस ने उससे सफर और सामान को लेकर सवाल किए तो वह घबरा गया और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इतना ही नहीं, उसने अपने बैग की तलाशी करवाने में भी आनाकानी की। पुलिस ने जब सख्ती से जांच की तो उसके पास से चिट्टा और एमडीएमए बरामद हुआ। अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद रोशन कुमार झा को दोषी करार देते हुए यह अहम फैसला सुनाया है।

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