Edited By Vijay, Updated: 26 Dec, 2025 09:21 PM

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के पोक्सो कोर्ट किन्नौर, रामपुर ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है।
रामपुर बुशहर (नोगल): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के पोक्सो कोर्ट किन्नौर, रामपुर ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी राहुल (20 ) पुत्र बृज लाल, निवासी गांव चलुना, डाकघर शिवान, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को भारतीय दंड संहिता एवं पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस फैसले की जानकारी जिला उप न्यायवादी कमल चन्देल ने दी। उन्होंने बताया कि पीड़िता की उम्र घटना के समय 16 वर्ष थी और वह अपनी नानी के पास रहती थी। दिसम्बर, 2022 में जब पीड़िता स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी उसे जबरदस्ती भगाकर सोलन जिला के कसौली ले गया। वहां आरोपी ने अलग-अलग 2-3 किराए के मकानों में रखकर करीब एक वर्ष तक पीड़िता के विरोध के बावजूद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता द्वारा पुलिस या न्यायालय में शिकायत करने की कोशिश पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता रहा। इसके बाद आरोपी पीड़िता को कसौली से अपने गांव ले गया, जहां भी उसे करीब 5-6 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करता रहा। आरोपी पीड़िता को धमकाता था कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक उसे बंद कमरे में उसी के साथ रहना पड़ेगा, अन्यथा वह उसे मार देगा।
वर्ष 2024 में आरोपी पीड़िता को उसके घर छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने थाना कुमारसैन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मुकद्दमे के दौरान अदालत में कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी गवाहों, एसएफएसएल रिपोर्ट और विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत सशक्त दलीलों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने सरकार द्वारा संचालित पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को एक लाख रुपए का मुआवजा देने के भी आदेश दिए। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी जिला उप-न्यायवादी कमल चन्देल ने की।