Shimla: नाबालिग लड़की से दुराचार के दाेषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Vijay, Updated: 24 Dec, 2025 04:37 PM

convicted of rape sentenced to 20 years of rigorous imprisonment

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

रामपुर बुशहर (नोगल): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान नानक चंद पुत्र आयु 40 वर्ष मोहन सिंह गांव रचोली डाकघर खनेरी तहसील रामपुर जिला शिमला को बीएनएस व पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

इस मुकद्दमे की पैरवी जिला उपन्यायवादी कमल चन्देल ने की। उन्होंने बताया कि 12 अक्तूबर, 2024 को पीड़िता की आयु 11 वर्ष थी और वह अपने घर पर अकेली थी, उसके माता-पिता काम के संदर्भ में कहीं गए हुए थे तो उस समय करीब 11 बजे रात को तपेन्द्र बहादुर व उसकी पत्नी ने पीड़िता के घर से चिल्लाने की आवाजें सुनीं, जिस पर दोनों ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि आरोपी पीड़िता से दुष्कर्म कर रहा था। उनके पूछने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी शराब पीकर 7.30 बजे शाम को उसके कमरा में आया तथा उसके साथ गलत काम कर रहा था। इस बीच आरोपी वहां से भागने में सफल रहा। अगली सुबह पीड़िता के माता-पिता के घर आने पर थाना रामपुर में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई व आरोपी को गिरफ्तार किया, जोकि अभी तक भी जेल में बंद है। 

ट्रायल के दौरान 20 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। सभी साक्षियों ने एसएफएसएल रिजल्ट व विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए और उसे 20 वर्ष सशक्त कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपए कम्पनसैशन सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम के तहत देने के आदेश भी दिए।

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