श्री रेणुका जी मेला 2025: मांस-मछली की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, डीसी सिरमाैर ने जारी किए आदेश

Edited By Vijay, Updated: 23 Oct, 2025 09:29 PM

complete ban on the sale of meat and fish in shri renuka ji fair

सिरमौर जिले के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर तक आयोजित होने वाले इस मेले के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली की...

नाहन (आशु): सिरमौर जिले के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर तक आयोजित होने वाले इस मेले के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश जिला दंडाधिकारी (उपायुक्त) सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार मेला अवधि के दौरान मेला परिसर में मांस या मछली बेचने वाली कोई भी दुकान नहीं लगाई जा सकेगी। प्रशासन ने इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

हालांकि, विक्रेताओं की सुविधा के लिए एक वैकल्पिक स्थान भी निर्धारित करने काे कहा गया है। जारी आदेशों में कहा गया है कि मांस व मछली की बिक्री के लिए जलाल पुल के अंतिम छोर पर तिरमली दयाड रोड के बाईं ओर एक अस्थायी स्थान चिन्हित किया जाए। जो भी विक्रेता इस अवधि में मांस या मछली बेचना चाहते हैं, वे केवल इसी निर्धारित स्थान पर अपनी दुकानें लगा सकेंगे। यह कदम मेले की धार्मिक आस्था और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!