Kangra: कंपनी ने उपभोक्ता को थमा दिया खराब आईफोन, अब 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटानी होगी राशि

Edited By Vijay, Updated: 28 Jul, 2024 11:02 AM

company fined for providing faulty iphone

जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला ने खराब आईफोन देने पर एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु और एप्पल अधिकृत सेवा प्रदाता पठानकोट को शिकायतकर्त्ता को 68 हजार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला ने खराब आईफोन देने पर एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु और एप्पल अधिकृत सेवा प्रदाता पठानकोट को शिकायतकर्त्ता को 68 हजार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें 9 प्रतिशत ब्याज, 15 हजार रुपए मुआवजा और 15 हजार रुपए न्यायालयी शुल्क शामिल है।

आयोग के समक्ष शालिका ठाकुर निवासी पालमपुर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 अप्रैल, 2023 को उन्होंने धर्मशाला के कोतवाली बाजार स्थित एक मोबाइल शोरूम से आईफोन-14 खरीदा था। आईफोन खरीदने के 4-5 दिनों में ही इसके फ्रंट और बैक कैमरे ने काम करना बंद कर दिया, जिस पर उन्होंने फोन को शोरूम में दिखाया। शोरूम मालिक ने फोन को पठानकोट स्थित एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस सैंटर भेजा, जहां से इसे बेंगलुरु मुख्य कार्यालय में भेजा गया।

जून 2023 में जब फोन शिकायतकर्त्ता के पास वापस आया तो 2-3 दिन बाद ही इसकी स्क्रीन पर लाल रंग के डॉट्स दिखने लगे। शिकायतकर्त्ता को पता चला कि एप्पल ने फोन को साधारण पैकिंग बॉक्स में डालकर भेजा था, जिससे स्क्रीन खराब हो गई। एप्पल ने अपनी गलती मानने से इंकार कर दिया और शिकायतकर्त्ता की समस्या का हल नहीं किया। इस पर शिकायतकर्त्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने एप्पल के खिलाफ फैसला सुनाया और शिकायतकर्त्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिए।
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