Edited By Vijay, Updated: 27 Jul, 2023 10:06 PM

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।
शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अनुसार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के परिवार रजिस्टर को ग्राम पंचायत की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जिसके लिए परिवार रजिस्टर रखरखाव नियम, 2023 को मंजूरी दी गई है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 48ए, धारा 308ए और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 43 (5) एवं धारा 393 में संशोधन किया है। सरकार का यह नवोन्मेषी कदम शहरी क्षेत्रों के लिए योजनाओं को तैयार करने के दृष्टिगत निर्णय लेने में काम आएगा। परिवार रजिस्टर को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक संशोधित किया जा सकता है, जिसमें परिवार में रहने वाले सदस्यों, उनके व्यवसाय, जाति, शैक्षणिक स्थिति और अन्य आवश्यक विवरण उपलब्ध होगा।
घर-घर जाकर किया जाएगा सर्वेक्षण
संशोधित नियमों के तहत वार्ड समिति के संबंधित सचिव द्वारा वार्ड के वास्तविक निवासियों के परिवारों का विवरण प्राप्त करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी या नगर पंचायत के सचिव या इसके लिए विशेष रूप से नामित सत्यापन अधिकारी की तरफ से रजिस्टर को सत्यापित किया जाएगा।
ऑनलाइन मोड पर उपलब्ध होगा डाटा
सरकार की तरफ से परिवार रजिस्टर से संबंधित डाला ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। यह डाटा ऑनलाइन उपलब्ध करवाने से पहले इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा।
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