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Chamba: दो चरस तस्करों को 10-10 साल की कैद व लाखों का जुर्माना

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Apr, 2025 07:11 PM

chamba smuggler imprisonment

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पैशल जज-द्वितीय चम्बा मोहित बंसल की अदालत ने लाल हुसैन, पुत्र उमरदीन, निवासी गांव साहलुईं, डाकघर कीड़ी, तहसील एवं जिला चम्बा और मनोज कुमार, पुत्र केवल किशन, निवासी मीरपुर कालोनी, पठानकोट को चरस तस्करी के आरोप...

चम्बा (काकू): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पैशल जज-द्वितीय चम्बा मोहित बंसल की अदालत ने लाल हुसैन, पुत्र उमरदीन, निवासी गांव साहलुईं, डाकघर कीड़ी, तहसील एवं जिला चम्बा और मनोज कुमार, पुत्र केवल किशन, निवासी मीरपुर कालोनी, पठानकोट को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी एडिशनल पब्लिक प्राॅसिक्यूटर चम्बा सतीश कुमार ने की। उनके मुताबिक आठ मई 2018 को एएसआई वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में पुलिस ने खजियार मार्ग पर भटालवां पुल के पास नाका लगा रखा था। इसी दौरान वहां से गुजर रही स्विफ्ट कार को निरीक्षण के लिए रोका गया। पुलिस टीम को देखकर कार में सवार लाल हुसैन व मनोज कुमार घबरा गए।

पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर कार में रखे बैग की तलाशी ली। इस दौरान इन दोनों के कब्जे से एक किलो 704 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों के खिलाफ चरस तस्करी के आरोप में सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं व जांच-पड़ताल प्रक्रिया निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने सोलह गवाह पेश कर लाल हुसैन और मनोज कुमार पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया।

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