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Himachal: BJP प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और MLA सुखराम चौधरी सहित 50 से अधिक लोगों पर केस दर्ज, जानें क्या है मामला

Edited By Vijay, Updated: 15 Jun, 2025 10:58 PM

case file against more than 50 people including bjp state president and mla

पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत एक पंचायत से अपहृत युवती के मामले में क्षेत्र में लागू बीएनएस की धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल, पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी सहित 50 से अधिक लोगों पर पुलिस थाना माजरा में केस...

नाहन (आशु): पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत एक पंचायत से अपहृत युवती के मामले में क्षेत्र में लागू बीएनएस की धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल, पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी सहित 50 से अधिक लोगों पर पुलिस थाना माजरा में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि दो समुदाय के बीच साम्प्रदायिक टकराव के बाद माजरा पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले 5 गांवों कीरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिश्रवाला और माजरा में बीएनएस की धारा 163 लागू है। लिहाजा क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसी बीच गत शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल और विधायक सुखराम चौधरी सहित 50 से अधिक लोगों ने क्षेत्र में एकत्रित होकर अपहृत युवती के मामले में धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने संबंधित धारा के उल्लंघन करने के मामले में धरना-प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। अब इस मामले में धरना-प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों पर धारा 163 के उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित क्षेत्र में धारा 163 लागू होने के बावजूद उन सभी लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जो धरना-प्रदर्शन में शामिल थे।

दूसरी तरफ इस मामले में जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन अटैंड नहीं किया। विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि उन्हें केस दर्ज होने की जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस घटना से जुड़े तीन अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। इसमें दोनों समुदायों की तरफ से मिली शिकायतों के आधार पर भी केस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक केस पुलिस द्वारा कर्मियों के घायल होने को लेकर दर्ज किया गया था। इसके अलावा एक अन्य केस संबंधित धारा के उल्लंघन को लेकर दर्ज किया गया है।

बता दें कि यह पूरा प्रकरण हिंदू समुदाय की एक युवती के दर्ज अपहरण के मामले के बाद सामने आया। युवती के कथित अपहरण के आरोप विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक युवक पर लगे हैं। पुलिस ने गत शनिवार को युवती को हरियाणा के जिला अम्बाला के साहा से बरामद किया, जबकि साथ में युवक को भी पकड़ा है। सोमवार को युवती के अदालत में बयान दर्ज कराए जाएंगे। फिलहाल उसे वन स्टॉप सैंटर में रखा गया है। अब युवती के अदालत में बयान के आधार पर ही पुलिस अपहरण के इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी। उधर पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत पांचों गांवों में लागू की गई धारा 163 जारी है। साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल भी तैनात है।
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