रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने की एवज में ली 26 हजार रुपए रिश्वत, श्रम निरीक्षक सहित 2 के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 02 Feb, 2022 07:50 PM

bribe taken for giving registration certificate case registered against 2

दुकानदारों से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर रिश्वत लेने के आरोप में विजीलैंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने अम्ब सर्कल के श्रम निरीक्षक और जिला श्रम अधिकारी ऊना के कार्यालय में आऊटसोर्स पर कार्यरत महिला कर्मी के खिलाफ पीसी एक्ट 1988 की धारा 7 और...

ऊना (विशाल): दुकानदारों से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर रिश्वत लेने के आरोप में विजीलैंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने अम्ब सर्कल के श्रम निरीक्षक और जिला श्रम अधिकारी ऊना के कार्यालय में आऊटसोर्स पर कार्यरत महिला कर्मी के खिलाफ पीसी एक्ट 1988 की धारा 7 और 12 के तहत विजीलैंस थाना ऊना में मामला दर्ज किया है।

डीएसपी विजीलैंस ऊना अनिल मेहता ने बताया कि एक पत्र एसपी विजीलैंस धर्मशाला से ऊना विजीलैंस टीम को आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अम्ब सर्कल के श्रम निरीक्षक द्वारा सुमंत कालिया निवासी छपरोह डाकघर चिंतपूर्णी तहसील अम्ब जिला ऊना और रैस्टोरैंट मालिक करण भोगल निवासी प्रतापनगर अम्ब तथा चिंतपूर्णी के एक होटल के कर्मी सुरजीत कुमार निवासी समनोली तहसील देहरा जिला कांगड़ा से जुलाई, 2021 में हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट 1969 के तहत पंजीकरण करके प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 26 हजार रुपए की रिश्वत ली है।

उक्त राशि में से केवल 5 हजार रुपए सरकारी हैड में जमा करवाए गए। डीएसपी के मुताबिक यह अवैध राशि निरीक्षक के कहने पर दुकानदारों द्वारा आऊटसोर्स आधार पर जिला श्रम अधिकारी ऊना के कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मी के बैंक खाते में जमा की गई थी। शिकायत की जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 

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