Edited By Vijay, Updated: 22 Aug, 2023 05:02 PM

राज्य सरकार ने ग्रुप-सी व ग्रुप-डी (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अगस्त एवं सितम्बर माह के दौरान 2 चरणों में कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे।
शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार ने ग्रुप-सी व ग्रुप-डी (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अगस्त एवं सितम्बर माह के दौरान 2 चरणों में कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। पहले चरण में 21 से 31 अगस्त व दूसरे चरण में 20 से 30 सितम्बर के बीच सामान्य तबादले हो सकेंगे। संबंधित विभाग के मंत्री तबादलों को करने के लिए अधिकृत होंगे। इसके लिए कर्मचारी सीधे अपने विभाग के पास आवेदन कर सकते हैं। तबादलों को करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि बरसात के कारण आई आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य में जुटे कर्मचारियों को इससे अलग रखा जाए। मुख्य सचिव की तरफ से इस बारे सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों एवं उपायुक्तों को आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।
तबादलों के लिए इस गाइडलाइन को बनाया आधार
इन आदेशों के अनुसार तबादलों के लिए 10 जुलाई, 2013 को जारी गाइडलाइन को आधार बनाया गया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है। सामान्य तौर पर एक स्थान से दूसरी जगह 3 वर्ष की अवधि के बाद तबादले हो सकेंगे, लेकिन प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार 2 वर्ष के बाद भी तबादला हो सकेगा। किसी भी विभाग या सरकारी संस्थान में 3 फीसदी से अधिक तबादले नहीं हो सकेंगे। शॉर्ट स्टे की स्थिति में संबंधित मंत्री की अनुमति के बाद मुख्यमंत्री से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
तबादलों पर 1 अक्तूबर से फिर लगेगा प्रतिबंध
सामान्य तबादलों के लिए सरकार ने अगस्त एवं सितम्बर में 2 चरण में तबादले करवाने की छूट दी है। इसके बाद 1 अक्तूबर से सामान्य तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। सरकार ने सभी संबंद्ध अधिकारियों को तबादलों को लेकर जारी किए गए ताजा आदेशों पर अमल करने और इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने को कहा है।
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