Shimla: हिमाचल में अस्थायी भर्तियों पर फिलहाल रहेगी रोक

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Apr, 2025 10:21 PM

shimla himachal recruitment stop

राज्य में फिलहाल अस्थायी भर्तियों पर रोक लगी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में वर्ष, 2024 के कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त कानून को लागू कर दिया गया है। इसके तहत फिलहाल अनुबंध एवं अन्य अस्थायी भर्तियों पर रोक रहेगी।

शिमला (कुलदीप): राज्य में फिलहाल अस्थायी भर्तियों पर रोक लगी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में वर्ष, 2024 के कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त कानून को लागू कर दिया गया है। इसके तहत फिलहाल अनुबंध एवं अन्य अस्थायी भर्तियों पर रोक रहेगी। कार्मिक विभाग की तरफ से इस बारे ताजा निर्देश सभी विभागीय सचिव, विभागाध्यक्षों, राज्य लोक सेवा आयोग, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों व राज्य चयन आयोग के सचिव को जारी किए गए हैं। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त कानून 2024 बीते 20 फरवरी से लागू हो गया है।

अधिनियम के कुछ प्रावधानों को 12 दिसम्बर, 2003 से लागू हैं, जिसमें अनुबंध नियुक्तियों को हटाकर अब सिर्फ नियमितीकरण का ही प्रावधान है। यानी अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान फिलहाल उपलब्ध ही नहीं है। अनुबंध रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने जैसे विषयों पर सरकार विचार कर रही है। इस कारण नया कानून लागू होने के बाद सरकार नए सिरे से अनुबंध नियुक्तियों को लेकर निर्देश जारी करेगी।

नियमितीकरण के आदेश जारी
राज्य सरकार ने बीते 31 मार्च को 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके दैनिक भोगियों को नियमित करने बारे आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार दैनिक भोगी भी नए कानून के प्रावधानों के तहत ही नियमित होंगे। नए नियमों के तहत नियमितीकरण के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करते समय उनके नियमितीकरण आदेशों में उपरोक्त शर्त भी निर्धारित करने की बात कही गई है। यानी ऐसे मामले जिनमें नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं, उनमें 2024 के कानून का उल्लेख करना अनिवार्य है।

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