Una: अदालत ने सुनाई चिट्टा मामले में दोषी को 6 माह के कठोर कारावास की सजा

Edited By Kuldeep, Updated: 30 Dec, 2025 04:38 PM

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ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 अम्ब दीपिका नेगी की अदालत ने लगभग 10 साल पुराने एक चिट्टा मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह की कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अम्ब (अश्विनी): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 अम्ब दीपिका नेगी की अदालत ने लगभग 10 साल पुराने एक चिट्टा मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह की कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया 21 सितम्बर, 2015 को दोपहर करीब 1.45 बजे थाना गगरेट के एसएचओ गौरव भारद्वाज की अगुवाई में पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त व नाकाबंदी पर मौजूद थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका गया। मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देखकर घबरा गया और संदिग्ध हरकतें करने लगा। पुलिस ने जब मोटरसाइकिल की हैडलाइट के ऊपर लगे कैरी बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर एक प्लास्टिक डिब्बी बरामद हुई।

डिब्बी खोलने पर फॉइल पेपर में लिपटी पुड़ियां मिलीं। जांच व तोल करने पर पुड़ियों में 2.81 ग्राम चिट्टा पाया गया। पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 21, 61 व 85 के तहत मामला दर्ज करने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। एडीए ने बताया कि न्यायालय में चले केस ट्रायल के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी चंचल कुमार निवासी गांव ओयल को उपरोक्त सजा सुनाई है।

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