Edited By Kuldeep, Updated: 11 Nov, 2025 09:43 PM

जयसिंहपुर की प्रथम श्रेणी न्यायिक मैजिस्ट्रेट निकिता ताहिम ने अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र मेहर चंद निवासी वार्ड नंबर 3, वीपीओ एवं तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अपराध का दोषी पाते हुए 6 माह के...
आलमपुर (पुरी): जयसिंहपुर की प्रथम श्रेणी न्यायिक मैजिस्ट्रेट निकिता ताहिम ने अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र मेहर चंद निवासी वार्ड नंबर 3, वीपीओ एवं तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अपराध का दोषी पाते हुए 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 5000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
इस मामले में सहायक लोक अभियोजक जयसिंहपुर रबिन्दर चौधरी ने बताया कि 18.12.2020 को अपराह्न लगभग 3.45 बजे, अभियुक्त के पास से टिक्करी तारखान नाला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में 44.25 ग्राम चरस बरामद की गई थी। आरोपी के विरुद्ध मामला सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा 15 गवाहों से पूछताछ की गई और सुनवाई पूरी होने पर आरोपी को उपरोक्तानुसार दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।