Shimla: ड्यूटी से 234 दिन अनुपस्थित रहने पर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई, दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Jan, 2026 07:10 PM

action taken against teacher for being absent from duty for 234 days compulsory

स्कूल शिक्षा विभाग ने सिरमौर जिले के जीएसएसएस दाहण के प्रवक्ता (अंग्रेजी) संजीव पासी के खिलाफ ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।

शिमला (ब्यूरो): स्कूल शिक्षा विभाग ने सिरमौर जिले के जीएसएसएस दाहण के प्रवक्ता (अंग्रेजी) संजीव पासी के खिलाफ ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (जीएसएसएस) दाहण में तैनात रहते हुए पासी 1 जून, 2022 से 30 नवम्बर 2023 के बीच विभिन्न अवधियों में कुल 234 दिनों तक जानबूझ कर अनुपस्थित रहे। यह आचरण सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम तथा एफआर-17ए का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। गौर हो कि शिक्षक के खिलाफ सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई।

एक औपचारिक विभागीय जांच की गई, जिसमें जांच अधिकारी ने शिक्षक के खिलाफ आरोपों को सिद्ध पाया। जांच रिपोर्ट और सभी संबंधित अभिलेखों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का बड़ा दंड लगाया है। इसके अतिरिक्त जीएसएसएस दाहण में अपने कार्यकाल के दौरान पासी पर लगभग 4,13,000 रुपए के वित्तीय गबन में कथित रूप से संलिप्त होने का आरोप है। परिणामस्वरूप विभाग ने सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत 04.10.2025 को एक अलग आरोप पत्र जारी किया। यह विभागीय कार्रवाई वर्तमान में जारी है। जांच रिपोर्ट और सभी संबंधित अभिलेखों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रमुख दंड लगाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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