Una: दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति बाइज्जत बरी

Edited By Vijay, Updated: 20 Oct, 2024 11:59 PM

accused honourably acquitted in case of dowry harassment and abetment to suicide

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांता वर्मा की अदालत ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी किया है।

अम्ब (अश्विनी): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांता वर्मा की अदालत ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी किया है। अभियुक्त की तरफ से न्यायालय में मामले की पैरवी कर रहे बचाव पक्ष के अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि पुलिस थाना अम्ब में दर्ज हुए केस के मामले में बलजीत सिंह पुत्र प्रकाश चंद निवासी डूहकी की शादी 2003 में सुनीता देवी से हुई थी।

मृतका के भाई गुरदयाल सिंह पुत्र बतन सिंह निवासी अठवां ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन का पति शराब के नशे में रहता था और मारपीट करता था। वह दहेज सहित मोटरसाइकल की मांग करता था। इस बारे 3-4 बार पंचायत में राजीनामा भी हुआ। उसने आरोप लगाया कि 22-10-2015 की सायं उसकी बहन ने अपने पति से दुखी व परेशान होकर कोई जहरीली चीज निगल ली। उसे इलाज के लिए अम्ब अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।

गुरदयाल सिंह ने आरोप लगाया था कि आरोपी मेरी बहन को आत्महत्या के लिए उकसाता था और उसने पति की शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में 15 गवाहों के बयान करवाए गए। कोर्ट ने दलीलों को मानते हुए अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर बाइज्जत बरी कर दिया है।
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