Edited By Vijay, Updated: 07 May, 2024 05:29 PM
नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए आरोपी को न्यायधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
शिमला (संतोष): नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए आरोपी को न्यायधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी (वन) शिमला कपिल मोहन गौतम ने की। मामले के अनुसार 1 मार्च, 2019 को पुलिस की एक टीम बालूगंज में गश्त पर निकली थी। इस दौरान तड़के करीब 4.40 बजे जब टीम पैंट लैंड के पास पहुंची तो यहां पर अमित कुमार (29) पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र निवासी मिलिट्री बैरक नंबर-2 सैट नंबर-6 बालूगंज शिमला आया, जिसने अपने दाहिने हाथ में एक कैरी बैग पकड़ा हुआ था।
पुलिस ने उसे रोककर जब बैग की तलाशी ली तो इसके भीतर एक पॉलीथीन का लिफाफा मिला, जिसमें नशीली दवाओं के 16 पत्ते पाए गए। बालूगंज पुलिस थाना ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की और जांच पूर्ण होने के बाद मामले को आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में प्रेषित किया। अदालत में 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए, जिस पर न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।
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