Edited By Kuldeep, Updated: 03 May, 2024 05:48 PM

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा मोहित बंसल की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के मामले में नामजद दीप उर्फ बिट्टू पुत्र लेखराज निवासी गांव बोंदेडी तहसील चुराह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
चम्बा (काकू): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा मोहित बंसल की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के मामले में नामजद दीप उर्फ बिट्टू पुत्र लेखराज निवासी गांव बोंदेडी तहसील चुराह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कुल 21 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने दोषी को आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना ठोका है। इसके अलावा आई.पी.सी. की धारा 452 के तहत भी 3 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा आई.पी.सी. की धारा 323 के तहत 3 माह का कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ ही चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी चम्बा संजीव सिंह राणा ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता ने 2 दिसम्बर 2017 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 1 दिसम्बर को उसका पति व बेटी शादी समारोह में गए हुए थे।
इसी दौरान रात को दीप उर्फ बिट्टू कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ घुसा। पारिवारिक सदस्यों की गैर-मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दीप उर्फ बिट्टू ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसकी जानकारी उसने अपनी सास व पति को दी। इसी बीच ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दीप उर्फ बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल पूर्ण करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दीप उर्फ बिट्टू को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देेते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।