गाड़ी सिखाने के बहाने चचेरी बहन से किया था दुष्कर्म, दोषी को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

Edited By Vijay, Updated: 15 May, 2024 07:17 PM

rigorous imprisonment sentence for rape convict

गाड़ी सिखाने के बहाने जंगल में ले जाकर अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अमित मंडयाल की अदालत ने बुधवार को मामले की....

शिमला (संतोष): गाड़ी सिखाने के बहाने जंगल में ले जाकर अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अमित मंडयाल की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी भूपेंद्र (37) तहसील रोहड़ू को 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना और आईटी एक्ट की धारा 66ई के तहत भी 2 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने की। उन्होंने बताया कि 27 मई, 2020 को पीड़िता को रिश्ते में चचेरा भाई दोषी भूपेंद्र गाड़ी सिखाने के बहाने जंगल में ले गया, जहां पर उसने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। डर के मारे पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई। तीन-चार दिन के बाद दोषी फिर से पीड़िता को फोन करके परेशान करने लगा लेकिन इस बीच पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और 2 जून, 2020 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

इस दौरान तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना रोहड़ू में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 और 66 (ई) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और मामले की जांच पूरी करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस मामले की जांच तत्कालीन उप निरीक्षक जसवंत सिंह ने की थी। मामले में 17 गवाहों के बयान दर्ज हुए और दलीलें सुनी गईं। विशेष न्यायाधीश अमित मंडयाल की अदालत ने बुधवार को आरोपी को इस जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।
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