Shimla: वकील पर हमला करने के मामले में 4 दोषियों को कठौर कारावास व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 01 Oct, 2024 04:30 PM

4 accused sentenced to imprisonment and fine in case of attacking lawyer

शिमला की जिला अदालत ने वकील पर हमला करने के मामले में 4 दोषियों को साढ़े 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उन्हें 25000 रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।

शिमला (मनोहर): शिमला की जिला अदालत ने वकील पर हमला करने के मामले में 4 दोषियों को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही उन्हें 25000 रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। मामला नवम्बर 2012 का है, जब वकील जितेंद्र ठाकुर और उनके भाई मोहन पर जानलेवा हमला किया गया था। हमलावरों ने उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई थीं।

पुलिस द्वारा मामले की जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाह पेश किए गए। अभियोग साबित होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने बरमु गांव के पुष्पेंदर, नरेंदर उर्फ नीनू व प्रदीप ठाकुर और केल्टी निवासी वीरेंद्र ठाकुर उर्फ बिंदु को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।
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