Shimla: हत्या मामले में 33 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 7 वर्ष कैद की सजा, मृतक की पत्नी को मिलेगा मुआवजा

Edited By Vijay, Updated: 21 Dec, 2024 11:29 AM

33 convicts sentenced to 7 years imprisonment in murder case

मार्च 2015 में चौपाल उपमंडल के झीना के तुईल गांव में ग्रामीणों द्वारा रोष में की गई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने 33 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

शिमला (संतोष): मार्च 2015 में चौपाल उपमंडल के झीना के तुईल गांव में ग्रामीणों द्वारा रोष में की गई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने 33 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा विभिन्न अन्य धाराओं के तहत भी सजा का ऐलान किया गया है, वहीं मृतक की पत्नी को मुआवजा देने का भी अदालत ने फरमान सुनाया है। इस मामले के सभी दोषियों को धारा 452 के तहत 7 वर्ष कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह की साधारण कारावास भोगनी होगी।

धारा 325 के तहत सभी दोषियों को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। 10 हजार रुपए मृतक की पत्नी वीरेंद्र देवा को मुआवजे के तौर पर देना होगा और मुआवजा न दे पाने की सूरत में 6 माह की साधारण कैद भुगतनी होगी। धारा 440 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। 10 हजार रुपए मृतक की पत्नी को मुआवजा देना होगा। मुआवजा चुकता न करने की सूरत में 6 माह अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी, जबकि धारा 148 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना चुकता न करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 

जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने कहा कि अदालत ने शुक्रवार को सभी 33 आरोपियों को यह सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने पहले ही आरोपियों को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को विभिन्न धाराओं के तहत सजा का ऐलान किया गया है।
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