Edited By Vijay, Updated: 01 Sep, 2023 05:00 PM

शिक्षा विभाग में 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 2200 पार्ट टाइम व दैनिक वेतनभोगी जलवाहक नियमित होंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 31 मार्च, 2023 और 30 सितम्बर, 2023 तक 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पार्ट...
शिमला (प्रीति): शिक्षा विभाग में 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 2200 पार्ट टाइम व दैनिक वेतनभोगी जलवाहक नियमित होंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 31 मार्च, 2023 और 30 सितम्बर, 2023 तक 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पार्ट टाइम व दैनिकभोगी वेतन जलवाहक नियमित किए जाएंगे। इसमें पार्ट टाइम यानी अंशकालिक श्रमिकों के साथ-साथ बतौर दैनिक वेतनभोगी का कार्यकाल भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने इन जलवाहकों को वरिष्ठता के आधार पर चतुर्थ कर्मचारी के पदों पर तैनाती के आदेश भी दिए हैं, ऐसे में स्कूलों में खाली पदों पर विभाग इन्हें तैनाती दे सकता है, जिससे स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी दूर होगी।
विभाग में खाली पद न होने पर अन्य विभागों में दी जाएगी तैनाती
यदि शिक्षा विभाग में खाली पद नहीं हैं तो इन्हें अन्य विभागों की सहमति से इन्हें वहां भी तैनाती दी जा सकती है। इन्हें कृषि, स्वास्थ्य, जल शक्ति, बागवानी व राजस्व सहित अन्य विभागों में एडजस्ट किया जा सकता है। आदेशों में यह स्पष्ट कहा गया है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को उक्त आदेशों को लागू करने को कहा है। सरकार के आदेशों के बाद जिला उपनिदेशकों द्वारा मामले में अगली कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जलवाहकों के खाली पदों को भरेगी सरकार
स्कूलों में जलवाहकों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के बाद जलवाहकों के खाली पदों को भी भरा जाएगा। इसके लिए इन्हें स्थानीय स्तर पर नियुक्ति दी जाएगी, ताकि स्कूलों में काम न रुक पाए। पहले इन्हें 7 वर्ष की अंशकालीन अवधि पर रखा जाएगा, उसके बाद 4 वर्ष का इनका बतौर दैनिक वेतन भोगी कार्यकाल होगा। गौर हो कि कई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न होने से जलवाहकों से ही सभी कार्य लिए जाते हैं।
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